India में लागू होने बाला है CAA ( citizenship Amendment Act)

CAA (citizenship Amendment Act) : सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पारित हुआ था इसे 6 महीने के अंदर लागू करना था। लेकिन इसके लिए आठ बार एक्सटेंशन लिया गया लेकिन बीते कुछ दिनों से लग रहा है कि इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। 


सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है ? 
सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एक कानून है जिससे 11 दिसंबर 2019 की दोनो सदनों में पारित कर दिया गया था। CAA का उदेश है की अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, और पाकिस्तान के हिंदू, सिख ,बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारत में नागरिकता देना। 

CAA में संशोधन किया गया इसके मुताबिक हिंदू ,सिख इसाई, जैन, पारसी, बोध अगर कोई अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले वो अगर भारत माइग्रेट हुआ है तो उसे अवैध माइग्रेट नहीं माना जाएगा वह CAA के अंतर्गत भारत के नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।  

पहले लोगो को भारत में नागरिकता के आवेदन देने से पहले भारत में 11 साल तक करना जरूरी था। अब CAA के अंतर्गत इसे घटकर 6 साल कर दिया गया है। 

सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों लाया गया
सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसीलिए लाया गया इससे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू , बुद्ध, जैन पारसी,सिख, इसाई को आसानी से नागरिकता देना। >br>

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